मनोरंजन

जिला एवं सत्र न्यायालय अम्बिकापुर के अंतर्गत सभी न्यायालयों में हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन

3036 प्रकरणों का त्वरित निराकरण

अम्बिकापुर
जिला एवं सत्र न्यायालय अम्बिकापुर के अंतर्गत सभी न्यायालयों में 10 मई 2025 को हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय एवं सीतापुर न्यायालय में कुल 3307 प्रकरण रखे गये थे जिसमें से कुल 3036 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 4,62,98684 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। राजस्व न्यायालयों में कुल 1179 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 1212000 रुपए का अवार्ड पारित किया गया। किशोर न्याय बोर्ड के 51 प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकृत किए गए। साथ ही लाखों की संख्या में प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निराकरण किया गया।

 इस दौरान एक प्रकरण में मोटर दुर्घटना में घनश्याम खलखो की मृत्यु हो जाने से मृतक की पत्नी अनुपा खलखो, मृतक के पुत्र, बहन एवं माता-पिता द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-166 के तहत 78.80 लाख रूपये क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का दावा अनावेदक अलमीन, ज्योति प्रकाश एवं कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया था,  आयोजित लोक अदालत में आवेदकगण ने अना.क्र.-2 बीमा कंपनी से खण्डपीठ क्र.-1 के पीठासीन अधिकारी श्री के. एल. चरयाणी, सदस्य श्री राकेश कुमार शर्मा एवं श्री आबिद खान के समक्ष स्वेच्छ्या 18 लाख रूपये में राजीनामा किया है। राजीनामा के कारण प्रकरण का निराकरण मात्र 03 माह 16 दिवस के भीतर संभव हो सका है। राजीनामा के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि 18 लाख रूपये में से आवेदिका क्र.-1 अनुपा खलखो रूपये 7 लाख आवेदक क्र.-2 एहीयान खलखो रूपये 7.50,000 लाख रुपये, आवेदिका क्र.-3 जूली खलखो रुपये 2 लाख प्राप्त करेगी तथा आवेदक क्र. 5 अजय रुपये 1.50 लाख प्राप्त करेगा।

आवेदिका क्र.-1 अनूपा खलखो को मिलने वाली राशि 7 लाख में से रुपये 2.50 लाख को परिवार के दैनिक खर्च व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से नगद अदा की जायेगी एवं उसके हिस्से की शेष राशि में से रूपये 2 लाख को तीन वर्ष की अवधि हेतु एवं रुपये 2.50 लाख को पाँच वर्ष की अवधि हेतु उसके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा रहेगी, जिस पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या भार स्वीकृत नहीं होगा तथा सावधि जमा राशि की समय पूर्व निकासी अधिकरण की अनुमति के बिना नहीं होगी।

 आवेदक क्र.-2 एहीयान को मिलने वाली सम्पूर्ण राशि 7.50 लाख रुपये को उसके नाम से उसके व्यस्क होने तक की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा रहेगी, जिस पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या भार स्वीकृत नहीं होगा तथा सावधि जमा राशि की समय पूर्व निकासी अधिकरण की अनुमति के बिना नहीं होगी। आवेदिका क्र.-3 जूली खलखो को मिलने वाली राशि 2 लाख रुपये में से रुपये 50 हजार को एवं आवेदक क्र.-5 अजय को मिलने वाली राशि में से 1.50 लाख रूपये में से 75 हजार रुपये को उनके परिवार के दैनिक खर्च व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से नगद अदा की जायेगी।

आवेदिका क्र.-3 के हिस्से की शेष राशि को तीन वर्ष की अवधि हेतु एवं आवेदक क्र.-5 के हिस्से की शेष राशि को दो वर्ष की अवधि हेतु उनके पृथक-पृथक नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में जमा रहेगी, जिस पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या भार स्वीकृत नहीं होगा तथा सावधि जमा राशि की समय पूर्व निकासी अधिकरण की अनुमति के बिना नहीं होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button