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बिना लाइसेंस के बेच रहे थे खाद एवं बीज, जांच टीम ने किया जब्त

बलौदाबाजार,17 जून 2026

कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार लगातार जिले के कृषि केन्द्रों में सघन अभियान के माध्यम से छापेमारी की कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को बिना लाइसेंस के खाद -बीज विक्रय करने पर जांच टीम के द्वारा गोदाम सील कर खाद और बीज जब्त किया गया। विकासखण्ड बलौदाबाजार के बीज निरीक्षक जयइन्द्र कंवर एवं उर्वरक निरीक्षक लोकनाथ दीवान द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम सरखोर, विकासखंड बलौदाबाजार स्थित गोवर्धन कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में बिना अनुज्ञप्ति के प्रोप्राईटर चन्दाराम वर्मा के द्वारा बीज एवं उर्वरकों का विक्रय कृषकों को किया जाना पाया गया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। विक्रेता को कीटनाशक की अनुज्ञप्ति ही जारी की गई है, किंतु विकास ट्रेडर्स के नाम से अन्य गोदाम में 7.75 मे. टन उर्वरकों का अवैध भंडारण किया गया था, जिसका संचालन गोवर्धन कृषि केंद्र के संचालक द्वारा ही किया जा रहा है। गोवर्धन कृषि केंद्र में गोदाम का जांच किए जाने पर अवैध रूप से 12.5 क्विंटल बीज का भण्डारण भी पाया गया। इस प्रकार विक्रेता द्वारा बिना लाइसेंस के उर्वरक एवं बीज का व्यवसाय किया जा रहा था। यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के खंड 7 तथा बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के खंड 3 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अनियमितता के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुए विक्रय केंद्र में उपलब्ध 7.75 मेट्रिक टन उर्वरक तथा 12.5 क्विंटल बीज जब्त कर गोदाम सील कर दिया गया है एवं विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह विकासखण्ड पलारी के ग्राम देवसुन्द्रा के किसानो से प्राप्त सूचना के आधार पर गांव में संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा पिकअप वाहन में रायपुर से खाद लाकर किसानों को बेचा जा रहा था। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दीपक निकुंज के द्वारा तहसीलदार ईश्वर केंवट और निरीक्षक श्री सुचिन वर्मा को मौके पर भेजा गया। संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब तक संबंधित व्यक्ति मौके से फरार हो चुका था। वाहन का जांच करने पर पुलकित बायो फर्टिलाईजर प्रा.लि., गुड़गाँव, हरियाणा कम्पनी का 13 बोरी दानेदार स्वायल कंडिशनर एवं 12 बोतल ह्युमिक एसिड पाया गया जिसे जप्त कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार खाद को 1400 रूपये प्रति के हिसाब से किसानों को बेचा जा रहा था, जिसमें 13 बोरियों को बेचने के लिए वे सुन्द्रावन आये थे। निरीक्षक के द्वारा बताया गया कि खाद को पैकिंग और दाने असली डीएपी जैसे बनाये गये थे। जिसे किसानों को आसानी से बेचा जा सकें। जप्त खाद में प्रकरण को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के धारा 3 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

जिला स्तरीय उड़न दस्ता दल द्वारा कसडोल में संचालित जोगी कृषि केंद्र एवं आचार्य कृषि सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दोनों विक्रय केंद्र में पॉस मशीन में प्रदर्शित स्कंध एवं भौतिक रूप से उपलब्ध स्कंध में भिन्नता पाई गई जिस कारण विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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