अधिसूचित एवं कृषि नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 01 अक्टूबर से लागू

रायपुर, 09 अक्टूबर 2026
न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अधिसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत् श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।
उक्त अनुक्रम में श्रमायुक्त श्री हिम शिखर गुप्ता द्वारा विभिन्न अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2026 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जनवरी 2026 से जून 2026 के मध्य हुई औसत वृद्धि के अनुसार 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 132.48 रूपये की वृद्धि की गई। इसी तरह कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए औसत वृद्धि के मान से 65 रूपये प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है।
श्रमायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 8.91 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। इसके अलावा तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते 34.51 रूपये प्रति हजार बीड़ी के मान से निर्धारित किया गया है।
इसी तरह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि उपरांत 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया गया है। इसके तहत अकुशल श्रमिक जोन अ में शामिल श्रमिकों को 11,534.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 444 रूपए प्रतिदिन, जोन ब श्रमिक को 11274.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 434 रूपए प्रतिदिन तथा स जोन के श्रमिक को 11014.48 रूपए प्रतिमाह या 424 रूपए प्रतिदिन के मान से देय निर्धारित किया गया है। इसी तरह अर्द्धकुशल श्रमिक जोन अ को 12,184.48 रूपए प्रतिमाह या 469 रूपए प्रतिदिन, जोन ब के श्रमिकों को 11,924.48 रूपए अथवा 459 रूपए प्रतिदिन, जोन स के श्रमिकों को 11,664.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 449 रूपए प्रतिदिन। कुशल श्रमिक वर्ग के जोन अ में सम्मिलित श्रमिकों को 12,964.48 रूपए प्रतिमाह या 499 रूपए प्रतिदिन, ब जोन के श्रमिकों को 12,704.48 रूपए प्रतिमाह या 489 रूपए प्रतिदिन और जोन स श्रमिकों को 12,444.48 रूपए प्रतिमाह या 479 रूपए प्रतिदिन के मान से निर्धारण किया गया है, जबकि उच्च कुशल श्रमिक वर्ग के जोन अ में शामिल श्रमिकों को 13,744.48 रूपए प्रतिमाह या 529 रूपए प्रतिदिन, ब जोन वाले श्रमिकों को 13,484.48 रूपए प्रतिमाह या 519 रूपए प्रतिदिन तथा स जोन में सम्मिलित श्रमिकों को 13,624.48 रूपए प्रतिमाह या 509 रूपए प्रतिदिन के मान से मजदूरी का निर्धारण किया गया है।
उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाइट www.shramevjayate.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड-तीन द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।


