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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से पीड़ित परिवार को मिला आर्थिक संबल

निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना के तहत मत्स्य पालक के आश्रित परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा भुगतान

डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पहुंची सहायता राशि, संकट की घड़ी में मिला सहारा

रायपुर, 01 अगस्त 2026

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसमें मत्स्य पालकों को 5 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा, आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख, तथा अस्पताल के खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है।

दिवंगत श्री शंकरलाल के आश्रित परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा सहायता राशि प्रदान

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना मत्स्य पालकों और उनके परिवारों के लिए कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम बन रही है। इसी योजना के तहत बालोद जिले के डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम कोरगुड़ा निवासी दिवंगत श्री शंकरलाल के आश्रित परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा सहायता राशि प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख रुपए सीधे नॉमिनी के खाते में हस्तांतरित

मत्स्य पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि स्वर्गीय श्री शंकरलाल का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत दुर्घटना बीमा कराया गया था। विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उनकी नामिनी एवं पत्नी श्रीमती सुरेखा बाई के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से गो-डिजिट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 5 लाख रुपए की बीमा राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इस सहायता से संकट की घड़ी में परिवार को महत्वपूर्ण आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है।

मत्स्य पालकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कराया जाता है। इस योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के सहयोग से गो-डिजिट इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा दावों का भुगतान किया जाता है। योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमित मत्स्य पालक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, स्थायी अथवा अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपए तथा दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर 25 हजार रुपए तक की सहायता राशि बीमित व्यक्ति अथवा उसके नामिनी को प्रदान की जाती है।

मत्स्य पालक परिवारों के लिए सुरक्षा कवच

मत्स्य पालन विभाग ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े परिवारों को आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके जीवन-यापन को सहारा देना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य पालकों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार मिल रहा है, जिससे वे अधिक विश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ मत्स्य पालन गतिविधियों से जुड़ रहे हैं।

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