Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Aj Ki News
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    Aj Ki News
    Home»Breaking News»वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, सुरक्षित रखा फैसला
    Breaking News

    वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, सुरक्षित रखा फैसला

    News DeskBy News DeskMay 22, 2025No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, सुरक्षित रखा फैसला
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    नई दिल्ली। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने अब मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि, मामले में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने और याचिकाकर्ता पक्ष की ओर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की गई थीं। अदालत मामले में अब कभी भी अपना फैसला जारी कर सकती है।

    बता दें कि, याचिकाकर्ता कि, ओर से कपिल सिब्बल ने कह था कि यह कानून वक़्फ़ की सम्पत्तियों पर कब्ज़ा करने के उद्देश्य से लाया गया है। वहीं सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर झूठी कहानियाँ फैलाई जा रही हैं।

    गौरतलब है कि, अदालत ने मामले की सुनवाई को तीन मुद्दों तक सिमित करने की बात कही थी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। फिलहाल मामले की सुनवाई को वक्फ बाय यूजर, वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति और वक्फ के तहत सरकारी भूमि की पहचान तक ही केंद्रित रखा गया है।

    मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रखने से पहले करीब तीन दिन तक वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनीं, जो संशोधित वक्फ कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा।

    केंद्र ने इस अधिनियम का जोरदार बचाव करते हुए कहा कि वक्फ अपने स्वभाव में एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान सम्मत मानने का पूर्वानुमान होता है।

    गत 25 अप्रैल को, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम, 2025 का बचाव करते हुए 1,332 पन्नों का प्रारंभिक हलफनामा दायर किया था और ‘संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले कानून’ पर अदालत द्वारा किसी भी तरह की ‘पूर्ण रोक’ का विरोध किया था। केंद्र ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था, जिसके बाद इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई थी।

    News Desk

    Related Posts

    किसानों के हित में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अतिरिक्त दो दिवस की व्यवस्था

    February 5, 2026

    छत्तीसगढ़ में ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ: अधिसूचना प्रकाशन की प्रक्रिया अब होगी पूरी तरह डिजिटल और त्वरित

    December 3, 2025

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुनी ‘मन की बात’ की 128 वीं कड़ी

    November 30, 2025

    केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई जामगांव एम: रोजगार, प्रसंस्करण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा

    November 24, 2025

    नवीन तालाब बना गांव की जीवनधारा

    November 13, 2025

    उप राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

    November 5, 2025
    Advertisement Carousel
    × Popup Image
    RO Num- 13519/185
    13519/185
    हमसे जुड़ें
    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Vimeo
    अन्य ख़बरें

    हर घर जल योजना से ग्राम कन्हारी में बदली पेयजल की तस्वीर

    February 13, 2026

    नए आपराधिक कानूनों के प्रयोग से पुलिस प्रक्रिया हुई तीव्र एवं आसान – उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

    February 13, 2026

    रामानुजगंज एवं बलरामपुर में स्वस्थ पंचायत मितानिन सम्मेलन का किया गया आयोजन कृषि मंत्री श्री नेताम हुए शामिल

    February 13, 2026

    जनसुविधाओं और नगर विकास में नहीं होगी पूंजी की कमी: मंत्री श्री नेताम

    February 13, 2026
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र रायपुर होगा

    हमसे सम्पर्क करें
    Ajkinews Office
    Ajkinews Office
    Chief Editor :- Asha Nirmal
    For Advertising Call :- 7489887346
    WhatsApp :- 9753054476
    Email ID :- [[email protected]]
    Address :-
    Shop No 12, Mathpara Pujari Vatika, New Bus Stand Road, Raipur-492001, Raipur, Chhattisgarh

    February 2026
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  
    « Jan    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.